श्रावस्ती। मानकों को धता बनता कर राशन कार्ड बनवा कर अनाज की उठान करने वाले अपात्र कार्डधारियों से रिकवरी की कार्रवाई 15 मई के बाद शुरू होगी। इस दौरान मानक के इतर बना राशन खुद निरस्त कराने वाले कार्डधारकों को रिकवरी की कार्रवाई से राहत मिलेगी। 15 मई की तय मियाद के बाद शुरू होने वाले सत्यापन में अपात्र कार्डधारी पाए जाने पर उसके खिलाफ अब तक की गयी अनाज उठान का मूल्यांकन कर उसकी रिकवरी कार्रवाई तय होगी। यह निर्देश जिलाधिकारी डीएम ने बुधवार कलेक्ट्रेट में हुई समीक्षा बैठक में दिया।
आपूर्ति विभाग के साथ ही जिला प्रशासन की तरफ से मानक के इतर बने राशनकार्डों को संबंधित तहसील में एसडीएम अथवा पूर्ति निरीक्षक के कार्यालय में स्वयं प्रस्तुत कर निरस्त करवाने की मोहलत को अब बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है। तय समयावधि में अपात्र राशन कार्ड को प्रस्तुत कर देने पर रिकवरी की कार्रवाई से छुटकारा मिलेगा। तय मियाद के बाद शुरू होने वाले सत्यापन में अपात्रता के आधार राशन अनाज की उठान करने वालों को चिह्नित कर ऐसे राशन कार्ड पर हुई अनाज उठान के खाद्यान्न का मूल्यांकन कर उसकी रिकवरी कार्डधारी से की जाएगी।
इसके साथ ही पंद्रह मई के बाद सत्यापित होने वाले वास्तविक गरीबों का नया राशनकार्ड बनवाने का कार्य भी जिले में शुरू होगा। डीएम ने सभी एसडीएम, खंड विकास अधिकारियों एवं न्याय पंचायतवार राशनकार्ड सत्यापन के लिए नामित नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक दशा में 15 मई तक सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध करायें। इस कार्य में किसी भी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी।