- मुगल गार्डन वलीमे की दावत में संरक्षित पशु के मीट से बने खाने का मामला
- एक आरोपी जुल्फार की जमानत पर 13 जुलाई को होगी सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
कैराना। वलीमे की दावत में संरक्षित पशु के मीट से बना खाना परोसने के मामले में जेल में बंद पांच आरोपियों की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई की गई। अदालत में सुनवाई के लिए अगली तारीख 14 जुलाई लगाई है।
18 जून की रात को पुलिस ने मोहल्ला रेतावाला में मुगल गार्डन में मोहल्ला छड़ियान निवासी फरमान की वलीमे की दावत में संरक्षित पशु के मीट से खाना बनाने का मामला पकड़ा था। पुलिस ने दहेज में मिली स्कॉर्पियो गाड़ी को सीज करने के साथ ही मौके से दूल्हे फरमान और उसके मामा सलमान को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में पुलिस ने मुगल गार्डन संचालक हाजी अनीस और दूल्हे के पिता फुरकान को भी गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस अभी तक नौ आरोपियों को जेल भेज चुकी है। जबकि वांछित चल रहे चार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। वहीं मामले में जेल में बंद दूल्हे के पिता फुरकान, मुगल गार्डन संचालक हाजी अनीस, हलवाई खलील फरीदी, झिंझाना निवासी अशवाक और जुल्फार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी। बृहस्पतिवार को जनपद न्यायालय में पांचों आरोपी की जमानत पर सुनवाई की गई। अदालत ने चार आरोपियों की जमानत पर सुनवाई के लिए 14 जुलाई लगाई है जबकि एक आरोपी जुल्फार की जमानत पर 13 जुलाई को सुनवाई की जाएगी।