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पालिका के दो लिपिकों का प्रमोशन निरस्त

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शामली। नगरपालिका परिषद शामली में नियम विरुद्ध चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लिपिक पद पर किए गए प्रमोशन केे मंडलायुक्त ने निरस्त कर दिया है।
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शहर के मोहल्ला लाजपतराय निवासी ओमप्रकाश शर्मा ने करीब दो माह पहले डीएम जसजीत कौर को शिकायती की थी कि पालिका शामली में शासनादेश के विपरीत अमित कुमार का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लिपिक के पद पर करीब एक साल पहले प्रमोशन किया गया। डीएम ने इस प्रकरण की जांच एडीएम अरविंद कुमार को सौंपी थी। एडीएम की जांच में पाया गया कि पालिका में लिपिक के कुल 13 पद स्वीकृत हैं। शासनादेश के अनुसार 20 प्रतिशत की सीमा तक चतुर्थ श्रेणी कर्मी की पदोन्नति लिपिक पद पर की जा सकती है। इस तरह से 13 पदों के सापेक्ष 2.6 अर्थात अधिकतम तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को लिपिक पद पर पदोन्नत किया जा सकता है। वर्तमान में जांच में सामने आया कि अमित के लिपिक पद पर पदोन्नति से पहले ही चार चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की पदोन्न्ति की जा चुकी थी।
इस प्रकार पांचवें पदोन्नत अमित व चौथे पदोन्नत कर्मी लक्ष्मण सिंह की पदोन्नति अनियमित होना पाया गया। डीएम ने नियमावली व शासनादेशों का उल्लंघन होना पाए जाने पर दोनों कर्मियों की पदोन्नति निरस्त कर उनको मूल पद पर वापस करने की संस्तुति करते हुए मंडलायुक्त सहारनपुर को रिपोर्ट भेजी गई थी। मंडलायुक्त ने पालिका चेयरपर्सन अंजना बंसल को दोनों कर्मियों को मूल पद पर वापस करने के निर्देश दिए।
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पालिका चेयरपर्सन अंजना बंसल ने बताया कि मंडलायुक्त के निर्देश पर पदोन्नत हुए अमित कुमार व लक्ष्मण सिंह को उनके मूल पद पर वापस भेजने के लिए पालिका ईओ को पत्र भेज दिया गया है।
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