शामली। प्रदेश सरकार दिव्यांग बच्चों की पालनहार बनेगी। इसके लिए दिव्यांग पालनहार योजना में बदलाव किया गया है। पहले इसमें गरीब दिव्यांग दंपतियों के बच्चों के पालन-पोषण के लिए 500 रुपये महीना अनुदान देने का प्रावधान था। अब 18 वर्ष तक की आयु के सभी दिव्यांगों को योजना का लाभ मिलेगा।
सीडीओ शंभूनाथ तिवारी ने सभी बीडीओ, बेसिक शिक्षा अधिकारी व नगरपालिका और नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को पत्र जारी कर ब्लाक वार सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए हैं। चार जनवरी तक सूची तैयार कर रिपोर्ट देनी है। तीन नगरपालिका शामली, कैराना और कांधला के अलावा सात नगर पंचायतों और पांच विकास खंडों में अधिकारी व कर्मचारी सर्वेक्षण कार्य में जुटे हैं। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अंशुल चौहान का कहना है कि शासन के निर्देशानुसार सर्वेक्षण का कार्य कराया जा रहा है। विभाग की ओर से भी तैयारी की जा रही है। जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी।
किसे मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे के परिवार और 80 फीसदी दिव्यांगता वाले 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मिलेगा। किसी भी सरकारी अनुदान व योजना से लाभान्वित न हो रहे हों। दिव्यांगता राज्य सरकार के प्राधिकृत प्राधिकारी से प्रमाणित होनी चहिए।