शामली। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नियमित खाद्यान्न का वितरण अगस्त माह के दूसरे चरण में 20 से 31 अगस्त तक किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी शशिकांत ने बताया कि जिन कार्डधारकों का अंगूठा ई-पॉस मशीन में मैच नहीं होता है, उन्हें 31 अगस्त को मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से वितरण किया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि अंत्योदय कार्डों पर 35 किग्रा खाद्यान्न (20 किग्रा गेहूं व 15 किग्रा चावल) प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को पांच किग्रा खाद्यान्न (तीन किग्रा गेहूं और दो किग्रा चावल) प्रति यूनिट की दर से निशुल्क वितरण होगा। ई-पॉस मशीन के माध्यम से प्रत्येक राशन की दुकान पर नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में राशन वितरण कराया जाएगा। जिन कार्डधारकों का अंगूठा ई-पॉस मशीन में मैच नहीं होता है, उन्हें 31 अगस्त को मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से वितरण किया जाएगा। जनपदीय स्तरीय पर्यवेक्षण अधिकारी खाद्यान्न वितरण के समय जांच करेंगे। सभी राशन डीलरों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। नोडल अधिकारी भी सुनिश्चित करें कि दुकान पर पांच से अधिक कार्डधारक एक साथ इकट्ठे न हों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए।