कैराना। न्यायालय ने 6 अलग-अलग मामलों में 6 दोषियों को सजा सुनाई।
एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि 2003 में कांधला थाना पर इदरीश निवासी गांव सोन्टा रसूलपुर थाना थानाभवन के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
दूसरे मामले में 2017 में शामली कोतवाली पर शेर सिंह निवासी रामसागर शामली के विरुद्ध अवैध शराब का मुकदमा दर्ज हुआ था। शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 25 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2008 में थाना झिंझाना पर खुशनुद उर्फ पंपू निवासी कबीर नगर थाना वेलकम नई दिल्ली के विरुद्ध गोवध अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 8 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
चौथे मामले में 2013 में कैराना कोतवाली पर अरशद निवासी गंदराऊ के विरुद्ध रेत चोरी और खनन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 6000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पांचवे मामले में 2010 में थाना झिंझाना पर संजीव कुमार निवासी लाडवा कुरुक्षेत्र हरियाणा के विरुद्ध अवैध शराब का मुकदमा दर्ज हुआ था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को न्यायालय उठने तक के कारावास और 15000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
छठे मामले में 2008 में थाना झिंझाना पर इसराईल निवासी गांव भड़ी थाना झिंझाना के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। शुक्रवार को अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने दोषी को न्यायालय उठने तक के कारावास और 8 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।