सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (कक्ष संख्या 02) ने जानलेवा हमले के मामले में दोषी को आठ साल का कारावास सुनाया है। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।
एसपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि 25 जून 2013 में सतवीर निवासी गांव रामनगर ने देहात कोतवाली में दर्ज कराए मामले में बताया था कि तीन अज्ञात लोगों ने उसके भाई पर धारदार हथियार से हमला किया। जांच में नानौता निवासी बाबा मसाननाथ उर्फ सोनी का नाम सामने आया। पुलिस ने विवेचना पूरी कर इसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में सशक्त पैरवी की, जिसके चलते न्यायालय ने उसको सजा सुनाई है।