सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गंज थाने में दो जन्म प्रमाण पत्र होने के आरोप में साल 2019 में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इस मामले में शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में सुनवाई हुई है। जिसमें एक गवाह की दलीलें सुनी गई हैं। जोकि पूरी नहीं हो सकी। जिसके चलते मामले में कोर्ट ने अगली तारीख 22 मार्च देते हुए जिरह जारी रहेगी।
सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में सुनवाई हुई। जिसमें एक गवाह की दलीलें सुनी गई, जोकि पूरी नहीं हो सकी। जिसके चलते मामले में अगली तारीख 22 मार्च देते हुए जिरह जारी रहेगी।
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सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गंज थाने में दो जन्म प्रमाण पत्र होने के आरोप में साल 2019 में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिसमें अब्दुल्ला आजम, उनके पिता सपा सांसद आजम खां और उनकी मां एवं शहर विधायक डॉ. तजीन फात्मा आरोपी हैं।
इस मामले में आरोप तय हो चुके हैँ और तीनों आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में सुनवाई चल रही है। शुक्रवार को इस मामले की तारीख निर्धारित थी। जिसमें इस प्रकरण के एक गवाह नगर पालिका कर्मी से जिरह की गई, जोकि पूरी नहीं हो सकी। वादी के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि जिरह पूरी न होने के कारण अब अगली सुनवाई में भी जिरह जारी रहेगी। मामले में अगली तारीख 22 मार्च तय की गई है।