अब्दुल्ला आजम और डॉ. तजीन फातमा
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अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट में तारीख पर उपस्थित न होने पर विधायक अब्दुल्ला आजम और उनकी मां एवं पूर्व विधायक डॉ. तजीन फात्मा के खिलाफ जारी किए गए गैर जमानती वारंट को बृहस्पतिवार को कोर्ट ने सशर्त वापस ले लिया। कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके के साथ ही अब्दुल्ला आजम को हर तारीख पर कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। जबकि उनकी मां डॉ. तजीन फात्मा को सेहत संबंधी समस्या को देखते हुए आवश्यकता पर ही कोर्ट के बुलाने पर उपस्थित होने की छूट दे दी गई है। उनकी हाजिरी जरिए अधिवक्ता स्वीकार की जाएगी।
सपा नेता आजम खां के बेटे एवं स्वार विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अब्दुल्ला आजम के साथ ही उनकी मां एवं पूर्व विधायक डॉ. तजीन फात्मा और पिता आजम खां भी आरोपी हैं। हालांकि इस मामले में तीनों की जमानत मंजूर हो चुकी है।
इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। जिसमें बुधवार 11 मई को को सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला आजम और उनकी डॉ. तजीन फात्मा कोर्ट में पेश नहीं हुए थे और अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिरी माफी व स्थगन प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। इसके बाद बृहस्पतिवार को विधायक अब्दुल्ला आजम और उनकी मां एवं पूर्व विधायक डॉ. तजीन फात्मा कोर्ट में पेश हुए और वारंट रिकॉल (वापस करने) के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र दाखिल किया। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों के वारंट सशर्त वापस ले लिए। इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार 16 मई को होनी है।
डॉ. तजीन फात्मा को सेहत संबंधी समस्या के चलते कोर्ट से राहत, अब्दुल्ला हर तारीख पर आएंगे
कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में तारीख पर गैरहाजिर रहने के कारण अब्दुल्ला आजम और उनकी मां डॉ. तजीन फात्मा के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को रिकॉल किए जाने के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं।
कोर्ट ने कहा कि सेहत संबंधी समस्या को देखते हुए डॉ. तजीन फात्मा हर तारीख पर कोर्ट न भी आएं तो कोई बात नहीं लेकिन, जब कोर्ट उन्हें बुलाएगा तो उन्हें आना होगा। उनकी हाजिरी जरिए अधिवक्ता स्वीकार कर ली जाएगी। बृहस्पतिवार को भी डॉ. तजीन फात्मा व्हील चेयर पर ही कोर्ट पहुंची थीं। वहीं कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को प्रत्येक तारीख पर कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अब्दुल्ला आजम अनावश्यक स्थगन नहीं देंगे और बार की हड़ताल होने पर भी कोर्ट में मुकदमे की पैरवी के लिए मौजूद रहेंगे। इसके बाद कोर्ट ने दोनों को एक-एक लाख रुपये मुचलके पर रिहा करते हुए गैर जमानती वारंट निरस्त कर दिया।
दो घंटे कोर्ट कस्टडी में रहे अब्दुल्ला और उनकी मां
गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद बृहस्पतिवार को कोर्ट पहुंचे विधायक अब्दुल्ला आजम और उनकी मां एवं पूर्व विधायक डॉ. तजीन फात्मा करीब दो घंटे तक कोर्ट कस्टडी में रहे। इस दौरान कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी किए गए गैर जमानती वारंट पर उनके अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल किए गए रिकॉल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की और फिर फैसला सुनाया।