रामपुर। शाहबाद की राणा शुगर मिल के जीएम (प्रोडक्शन) के खिलाफ बिना खाद्य लाइसेंस के चीनी मिल चलाने के आरोप में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामपुर के न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
शुगर मिल का निरीक्षण मंडलीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी केके यादव ने सितंबर 2020 मे किया था। उनकी आख्या पर अभिहित अधिकारी राजेश कुमार अग्रहरि ने उनके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर करने हेतु अपनी रिपोर्ट आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ को प्रेषित की थी। उन्होंने संबंधित के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी जिसके उपरांत संबंधित लोगों के विरुद्ध गुरुवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामपुर के न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया गया। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें मिल के जनरल मैनेजर प्रोडक्शन प्रीतम सिंह, प्रबंध निदेशक राणा इंदर प्रताप सिंह, निदेशक राणा रंजीत, एसएएस बाजवा, बलजीत सिंह, राणा वीर प्रताप सिंह और नवप्रीत कौर का नाम शामिल है। बिना खाद्य लाइसेंस प्राप्त किए खाद्य कारोबार करने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत संबंधित लोगों को छह महीने की कारावास एवं पांच लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है।