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Azam Khan: आजम खां के खिलाफ दर्ज भड़काऊ भाषण देने के मामले में एडीओ पंचायत से हुई जिरह, 14 जून को सुनवाई

Wed, 08 Jun 2022 07:50 PM IST
अनुराग सक्सेना संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर

सार

वर्ष 2019 में सपा नेता आजम खां लोकसभा प्रत्याशी थे। उन पर आरोप है कि अप्रैल 2019 को शहजादनगर थानाक्षेत्र के एक गांव में प्रचार के दौरान उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया और चुनाव आचार संहिता का उलंघन किया। इसका वीडियो वायरल हुआ था।
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आजम खां - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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समाजावादी पार्टी के नेता आजम खां द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दर्ज मुकदमे में बुधवार को कोर्ट में तारीख थी। इस दौरान गवाह एडीओ पंचायत कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने गवाही दी। आजम खां के अधिवक्ताओं ने उनसे जिरह की। उनकी जिरह पूरी नहीं हो सकी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 जून को होगी।

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वर्ष 2019 में सपा नेता आजम खां लोकसभा प्रत्याशी थे। उन पर आरोप है कि अप्रैल 2019 को शहजादनगर थानाक्षेत्र के एक गांव में प्रचार के दौरान उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया और चुनाव आचार संहिता का उलंघन किया। इसका वीडियो वायरल हुआ था। मिलक विधानसभा क्षेत्र के वीडियो अवलोकन टीम प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने शहजादनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इस मामले में सपा नेता आजम खां की जमानत कोर्ट द्वारा मंजूर की जा चुकी है।

बुधवार को इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में हुई। इस दौरान गवाह एडीओ पंचायत अनिल कुमार चौहान गवाही देने के लिए कोर्ट पहुंच गए। आजम खां के अधिवक्ताओं ने उनसे जिरह की, लेकिन जिरह पूरी नहीं हो सकी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 जून को होगी।

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