अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड के मामले में मंगलवार को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में सुनवाई हुई। लेकिन जिरह पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई सात अप्रैल को होगी।
सपा सांसद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड के मामले में मंगलवार को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में सुनवाई हुई। जिसमें गवाह कोर्ट पहुंचे और बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा उनसे जिरह की गई। लेकिन जिरह पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई सात अप्रैल को होगी।
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साल 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में सपा सांसद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो-दो पैन कार्ड रखने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें अब्दुल्ला आजम और आजम खां दोनों ही आरोपी हैं। दोनों की जमानत कोर्ट द्वारा मंजूर हो चुकी है।
इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रही है। मंगलवार को इस मामले में गवाही होनी थी, जिसके लिए गवाह एक बैंक के शाखा प्रबंधक कोर्ट पहुंचे। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई, लेकिन जिरह पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई सात अप्रैल को होगी।