रामपुर। सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट मामले में शनिवार को कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता की ओर से दाखिल की गई डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। इसके बाद मामले में कोर्ट अब कभी भी आरोप तय कर सकता है।
सपा सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। दो जन्म प्रमाण पत्र और दो पैन कार्ड मामले के बाद अब कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट मामले में भी डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट मामले में भाजपा के लघु उद्योग प्रकोष्ठ के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में जुलाई 2019 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सिविल लाइंस थाने में दर्ज इस मुकदमे में पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है।
मामले में अब्दुल्ला आजम ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन दाखिल की थी। जिस पर शासकीय अधिवक्ता की ओर से आपत्ति दाखिल की गई और इसके बाद इस पर बहस हुई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि मामले में कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता की ओर से दाखिल की गई डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। जिसके बाद अब इस मामले में कोर्ट कभी आरोप तय कर सकता है।