राशन की दुकान का फर्जी चयन करने के मामले में अंबेडकर नगर में तैनात एसडीएम समेत बीडीओ व पूर्ति निरीक्षक के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह मुकदमा जिलापूर्ति अधिकारी की तहरीर पर दर्ज किया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार ने लालगंज कोतवाली में दी तहरीर में कहा है कि संागीपुर ब्लॉक के नसीरपुर के कोटा चयन के मामले में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किए तत्कालीन एसडीएम ने कोटा चयन कर दिया।
जबकि बीडीओ सांगीपुर द्वारा दुकान के चयन के लिए कोई बैठक बुलाने का आदेश नहीं दिया गया था। बावजूद इसके सांगीपुर ब्लॉक में तैनात एडीओ आईएसबी कुसुमलता ने बीडीओ के अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए अपना हस्ताक्षर बना दिया। तहरीर में कहा गया है कि पूर्ति निरीक्षक मयंक चतुर्वेदी ने एसडीएम के कक्ष में एक ही दिन दुकानों के चयन की बैठक की औपचारिकता कपटपूर्ण ढंग से संचालित की। इसके बाद अफसरों ने जालसाजी कर आरोपी जयकरन प्रसाद को उचित दर विक्रेता का नियुक्ति पत्र थमा दिया। शिकायत पर जांच के दौरान तत्कालीन एसडीएम कोमल यादव, सांगीपुर की एडीएओ आईएसबी कुसुमलता, पूर्ति निरीक्षक मयंक चतुर्वेदी व उचित दर के कथित विक्रेता जयकरन प्रसाद जालसाजी एवं धोखाधड़ी की जद में पाए गए।