नाबालिग के साथ दुष्कर्म में 25 वर्ष का कारावास, तीस हजार रुपये जुर्माना
अपर जिला जज और विशेष न्यायाधीश पाक्सो आलोक व्दिवेदी ने नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़खानी व दुष्कर्म के आरोपी अनिल चौरसिया निवासी थाना फतनपुर को 25 वर्ष का कारावास तथा तीस हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाया है। अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके मानसिक, चिकित्सी आघात एवं पुनर्वास के लिए जी जाएगी।
घटनाक्रम के अनुसार पीड़िता कक्ष दस की छात्रा थी, विद्यालय के अध्यापक अनिल चौरसिया ने पीडिता को अधिक अंक दिलाने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण करते रहा। शिक्षक ने उसकी आपत्तिजनक फोटो बनाकर ब्लैकमेल करता था ।
पीडिता ने न्यायालय में उपस्थित होकर बताया कि उसके विद्यालय के अध्यापक ने उसकी मैथ की बुक ले लिया और बुक लेने के लिए अपने घर बुलाया पीडिता 9 फरवरी 2020 को दिन में एक बजे उसके घर गई, तो अभियुक्त ने उसे घर के अंदर जबरदस्ती खींच लिया और कमरे का दरवाजा बंद करके उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। इसी मुकदमे में सह आरोपी अमित चौरसिया, पवन चौरसिया, राजू उर्फ रोहित चौरसिया को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया। पीड़ित की ओर से लोक अभियोजक प्रदीप कुमार पांडेय ने पैरवी की थी।