मिलावट करने वाले नौ दुकानदारों पर एक लाख 35 हजार जुर्माना
- एडीएम की कोर्ट ने नमूना फेल होने की रिपोर्ट पर की कार्रवाई, पंद्रह दिन में जमा करनी होगी जुर्माना राशि
संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। अपर जिलाधिकारी की कोर्ट ने जिले में मिलावट करने वाले नौ दुकानदारों पर 1 लाख 35 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जांच के दौरान दुकानदारों के यहां से लिए नमूने जांच में फेल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
सहायक आयुक्त (खाद्य) धीरेंद्र प्रताप सिंह ने मिलावट की रिपोर्ट अपर जिलाधिकारी कोर्ट में प्रस्तुत की थी। एडीएम ने राधेश्याम यादव निवासी भदौसी, गड़वारा के गाय के दूध अवमानक पाए जाने पर पांच हजार रुपये, मो. अनीश निवासी ग्राम पूरे पांडेय दीवानगंज पोस्ट शीतलागंज के मिश्रित दूध अवमानक पाने पर पांच हजार रुपये, रमेश पाल निवासी ग्राम व पोस्ट सकरदहा के खोवा अवमानक पाए जाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
इसी क्रम में इस्लाम निवासी भागीपुर रानीगंज के चुकंदर का जूस अवमानक पाए जाने पर पांच हजार रुपये, राम कुमार गुप्ता निवासी अरूआंव पोस्ट होलागढ़ के बालूशाही मिथ्याछाप पाने पर पांच हजार रुपये, रवि प्रकाश गुप्ता निवासी अवध बिहारी लाल रोड जीजीआईसी के पीछे पोस्ट मकन्दूगंज के सिंघाड़ा का आटा अवमानक मिलने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
नमूनों की जांच में चंद्रभान यादव निवासी ग्राम नौबस्ता पोस्ट परसीपुर के खोवा अवमानक मिला। इन पर भी पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। गौरीशंकर मोदनवाल निवासी बाबूगंज पोस्ट मझिलगांव के यहां भी खोवा अवमानक पाया गया तो 80 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। अशोक कुमार पटेल निवासी सरायदेवराय पोस्ट भदोही के मिश्रित दूध अवमानक पाए जाने पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। सहायक आयुक्त खाद्य ने बताया कि सभी दुकानदारों को पंद्रह दिन में जुर्माना धनराशि जमा करने को कहा गया है।