दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगा
संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। जनपद सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद की कोर्ट ने मां की पीटकर हत्या करने के आरोपी नवाबगंज थाना क्षेत्र के सूबेदार का पुरवा गांव के मलखान पटेल को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
नवाबगंज थाना क्षेत्र के सूबेदार का पुरवा गांव की रेनू पटेल ने पुलिस को बताया था कि दो फरवरी 2020 की रात उसका भाई मलखान पटेल शराब के नशे में मां प्रेमा देवी को विवाद के दौरान लकड़ी के गुटके से पीटकर भाग गया था। प्रेमी की छोटी बेटी मीना ने इस मुकदमे में भाई पर हत्या का आरोप लगाकर गवाई भी दी। कोर्ट में राज्य की ओर से पैरवी करते हुए डीजीसी योगेश कुमार शर्मा व एडीजीसी विक्रम सिंह की दलीलों को सुनकर मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट में दोषी की बहन ने यह भी बताया है कि उसका भाई अक्सर नशे की हालत में मां से विवाद करता था।