फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मुजफ्फरनगर: अदालत ने दुष्कर्म के मामले में बेटे को दस और मां को तीन साल की सजा सुनाई

Fri, 15 Oct 2021 04:36 PM IST
मेरठ ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर

सार

मुजफ्फरनगर में कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी बेटे को दस साल और मां को तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से आरोपी इरशाद व उसकी मां मोमीना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
विज्ञापन
कोर्ट। - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मुजफ्फरनगर में चरथावल क्षेत्र के एक गांव में किशोरी को बंधक बनाकर उससे दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी मां-बेटे को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने बेटे को दस साल और मां को तीन साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


अभियोजन अधिकारी मनमोहन वर्मा ने बताया कि चरथावल क्षेत्र के एक गांव में 16 जुलाई 2016 को 13 साल की किशोरी को बहाने से अपने घर बुलाकर ले जाने के बाद बंधक बनाकर दुष्कर्म किए जाने की घटना हुई थी। मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से आरोपी इरशाद व उसकी मां मोमीना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

यह भी पढ़ें: वर्दी का नशा: सपना चौधरी के गाने पर दरोगा का डांस, फिर कनपटी पर पिस्तौल लगाकर महिला से दुष्कर्म, देखें तस्वीरें
विज्ञापन


अभियोजन अधिकारी ने बताया कि मामले की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो कोर्ट आरती फौजदार के समक्ष हुई। अभियोजन की ओर से मनमोहन वर्मा, प्रदीप बालियान, विक्रांत राठी, दिनेश शर्मा के साथ ही शैलेंद्र राणा ने प्रभावी पैरवी की गई।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: बिजनौर में बड़ा हादसा: तालाब में पलटी कार, चार युवकों की मौत, शादी समारोह से लौट रहे थे घर

अभियोजन की ओर से सात गवाह व पुख्ता सबूत पेश किए, जिनके आधार पर न्यायाधीश आरती फौजदार ने गुरुवार को आरोपी मां-बेटे को दोषी करार दिया है। अभियुक्त इरशाद को दस साल कैद के साथ ही 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, उसकी मां मोमीना को तीन साल कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें