परिजनों ने चार जुलाई को रुड़की के भगेड़ी निवासी इरशाद, सुमित, राजा, दिनेश और अब्बास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान इरशाद की पत्रावली अलग कर दी गई।
शुक्रवार को अदालत ने आरोपी इरशाद पर दोष सिद्ध किया। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास और 31 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आर्थिक दंड में से 20 हजार रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति के देने होंगे।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार त्यागी ने बताया कि 19 मई 2010 को गंगधाड़ी निवासी किसान अरविंद अपने खेत पर रजबहे का पानी चलाने के लिए गया था। इस दौरान किसान खतौली के आर्यपुरी निवासी संजीव ने विवाद के बाद उसके ऊपर बल्लम से हमला कर गंभीर घायल कर दिया। हमले में अरविंद बेहोश हो गया। आसपास के किसानों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने दोषी को तीन साल के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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