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Muzaffarnagar: किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, दूसरे मामले में तीन साल की सजा

Fri, 24 Nov 2023 06:12 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर

सार

Muzaffarnagar News : किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं, दूसरे मामले में दोषी को तीन साल की सजा सुनाई गई है।
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अदालत। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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मुजफ्फरनगर में शहर के खादरवाला मोड़ से किशोरी का अपहरण कर रुड़की में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया। 

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विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि 26 जून 2016 को पीड़िता शहर में अपनी नानी के घर से पैदल ही अपने घर लौट रही थी। इस दौरान खादरवाला मोड़ से वैन सवार युवकों ने उसका अपहरण कर लिया और रुड़की ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता किसी तरह अपने घर लौटी और परिजनों को आपबीती सुनाई।

परिजनों ने चार जुलाई को रुड़की के भगेड़ी निवासी इरशाद, सुमित, राजा, दिनेश और अब्बास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान इरशाद की पत्रावली अलग कर दी गई।

शुक्रवार को अदालत ने आरोपी इरशाद पर दोष सिद्ध किया। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास और 31 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आर्थिक दंड में से 20 हजार रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति के देने होंगे।

जानलेवा हमले में दोषी को तीन साल का कारावास
मुजफ्फरनगर में रजबहे का पानी चलाने को लेकर हुए विवाद में युवक पर हमले के मामले में दोषी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-12 की पीठासीन अधिकारी अलका भारती ने फैसला सुनाया।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार त्यागी ने बताया कि 19 मई 2010 को गंगधाड़ी निवासी किसान अरविंद अपने खेत पर रजबहे का पानी चलाने के लिए गया था। इस दौरान किसान खतौली के आर्यपुरी निवासी संजीव ने विवाद के बाद उसके ऊपर बल्लम से हमला कर गंभीर घायल कर दिया। हमले में अरविंद बेहोश हो गया। आसपास के किसानों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने दोषी को तीन साल के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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