मुजफ्फरनगर। विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र पास कराए प्लाटिंग करने वाले कालोनाइजर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। एमडीए ने पांच कॉलोनियों के मालिकों को नोटिस जारी कर तीन अक्तूबर तक अवैध निर्माण हटाने के लिए कहा है। चेतावनी दी है कि चार अक्तूबर को एमडीए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।
एमडीए सचिव महेंद्र प्रसाद ने बताया कि शहर में कुछ प्रोपर्टी डीलर बिना प्राधिकरण से तलपट मानचित्र स्वीकृत कराए भूखंडों का क्रय-विक्रय कर रहे हैं। शहर में ऐसी पांच कालोनियों के कालोनाइजर को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था। इसके लिए 10, 15 और 18 सितंबर को सुनवाई के लिए नोटिस जारी हुआ। प्राधिकरण ने अब अंतिम नोटिस जारी करते हुए सभी भू स्वामियों से कहा है कि वह तीन अक्तूबर तक अवैध निर्माण हटा लें। नहीं तो चार अक्तूबर को एमडीए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।
जिन पांच कालोनाइजर को नोटिस जारी किया गया है इनमें मुस्तफाबांद पचेंडा रोड के खसरा संख्या 335 के राजेंद्र कुमार, कुसुम, विजेंद्र कुमार, सुभाष, वेद प्रकाश हैं। मुस्तफाबाद पचेंडा रोड के ही खसरा संख्या 337, 338 के पवन मलिक, यशवीर सिंह, राजकुमार, विनोद, प्रमेंद्र, राजबाला, अरवीन कुमार हैं। दीनदयाल कॉलेज के सामने खसरा संख्या 312, 313 के ब्रजेश कुमार, रविंद्र कुमार, नरेश कुमार शामिल हैं। दीनदयाल कॉलेज के सामने ही खसरा नंबर 315 के अरुण कुमार, प्रियंका रावत, रतन सिंह को नोटिस जारी हुआ। मुस्तफाबाद के ही खसरा नंबर 105 के मालिकों अरुण कुमार, प्रियंका रावत, रुचि गोयल, रतन सिंह, जितेंद्र को भी नोटिस जारी किया गया। एमडीए सचिव ने बताया कि इन सभी को अंतिम चेतावनी दे दी गई है।