मुरादाबाद। अपनी छह साल की नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी चाचा को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
घटना कटघर थानाक्षेत्र में 22 मार्च 20217 की है। पीड़िता की मां ने कटघर थाने में केस दर्ज कराया था। जिसमें महिला ने बताया कि उसकी छह वर्षीय पुत्री घर के बाहर खेल रही थी। जिसे उसके चाचा टॉफी दिलाने के बहाने अपने घर में ले गए थे। जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पीड़ित नाबालिग लहूलुहान हालत में किसी तरह अपने घर पहुंची और सारी बात अपनी मां को बता दी थी। जिसके बाद थाना कटघर में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसकी चार्जशीट अपर जिला जज अष्टम की अदालत में पेश की गई। अपर जिला जज अष्टम की अदालत में सभी गवाहों ने आरोपी के हक में गवाही देकर आरोपी को बचाने का प्रयास किया। इसी दौरान मुकदमा पॉक्सो कोर्ट संख्या 3 सुभाष सिंह की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। जहां अदालत ने मामले की गंभीरता को देखा। विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद अकरम खान ने पुन: परीक्षण के लिए पीड़ित को अदालत में बुलाने का प्रार्थनापत्र दिया। जिस पर नाबालिग पीड़ित को फिर से बयानों के लिए अदालत में बुलाया गया।
पीठासीन अधिकारी सुभाष सिंह के सामने नाबालिग पीड़िता ने सारे राज खोल दिए और अदालत को सारी घटना से अवगत कराया। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद अकरम खान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एमपी सिंह ने मुकदमे में मजबूत पैरवी की और आरोपी चाचा को उसके द्वारा किए गए अपराध से अदालत को अवगत कराया। अदालत ने आरोपी चाचा को दुष्कर्म की घटना का दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास के साथ-साथ उस पर एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।