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अभियोजन पक्ष, पुलिस की संयुक्त पैरवी से दुष्कर्मी पिता हुआ दंडित : एसपी

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एसपी ने जनपद में उत्कृष्ट कार्य कर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को रिकॉर्ड समय में आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा दिलाने वाले विशेष लोक अभियोजक और पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया।
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एसपी विनीत जायसवाल ने मात्र छह दिन में दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास की सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी, कोतवाली प्रभारी डिडौली सुनील मलिक, विवेचक सुक्रमपाल राणा, कोर्ट पैरोकार दीपक को प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित किया। कहा कि इन सभी ने अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा से किया, तभी दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास की सजा हो सकी है। आगे भी इसी प्रकार यह लोग अपने दात्यिवों का निर्वहन करें। उन्होंने बताया कि 14 जून को युवक ने अपनी नाबालिग बहन के साथ पिता द्वारा डरा धमकाकर गलत काम करके उसको गर्भवती कर देने के संबंध में थाना डिडौली पर मुकदमा दर्ज कराया था। जिसकी विवेचना एसआई सुक्रमपाल राणा ने की। थाना डिडौली पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। साक्ष्य एकत्र करके गुणवत्ता पूर्वक विवेचना करते हुए केवल छह दिन में 20 जून को आरोप पत्र न्यायालय में भेज दिया। विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी द्वारा प्रकरण को अत्यंत संवेदनशीलता से लेते हुए प्रभावी पैरवी की। कोर्ट पैरोकार दीपक द्वारा मुकदमे की प्रभावी और सशक्त पैरवी करते हुए समस्त साक्षियों को समय से न्यायालय में गवाही के लिए प्रस्तुत कराया। जिसके फलस्वरूप रिकॉर्ड समय में छह दिन में आजीवन कारावास और 53 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। मिशन-शक्ति अभियान के अंतर्गत जनपद पुलिस की त्वरित कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले अभियुक्त को सजा दिलाए जाने पर आमजन द्वारा जनपद पुलिस की प्रशंसा की गई। इससे आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है।
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