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यूपी: आतंकवादी संगठनों से फंडिंग मामले में आजम खां मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की दायर परिवारवाद

Tue, 12 Apr 2022 09:59 PM IST
Vikas Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद

सार

21 नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर रामपुर में एक आयोजन किया गया था। इसमें आजम खां ने आतंकवादी संगठनों से फंडिंग की बात कही थी, जिसे टीवी चैनलों पर दिखाया गया था। 
 
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azam khan - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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अदालत ने पूर्व मंत्री एवं रामपुर के सपा विधायक आजम खां के खिलाफ दर्ज परिवाद को खारिज कर दिया। शिव सेना नेता विपिन भटनागर ने आजम खां के खिलाफ परिवाद दायर कराया था। 

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कहा था कि 21 नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर रामपुर में एक आयोजन किया गया था। इसमें आजम खां ने आतंकवादी संगठनों से फंडिंग की बात कही थी, जिसे टीवी चैनलों पर दिखाया गया था। 

परिवादी ने दावा किया था कि इस आयोजन में करीब दस करोड़ रुपये खर्च किए गए, जो आतंकी संगठन से लिए गए थे। शिव सेना नेता ने लिखित में यह शिकायत मुरादाबाद के एसएसपी से की थी। कोई कार्रवाई न होने पर मुरादाबाद की एमपी- एमएलए स्पेशल कोर्ट में परिवाद दायर किया था। इसकी सुनवाई स्मिता गोस्वामी की अदालत में की गई। 
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विपिन भटनागर ने अपनी गवाही के साथ दो अन्य गवाह भी अदालत में पेश किए। बहस के बाद अदालत ने परिवाद को सही तथ्यों के अनुरूप न पाते हुए खारिज कर दिया है।

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