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आजम खां-यतीमखाना प्रकरण

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रामपुर। यतीमखाना प्रकरण के तीन मामलों में सपा जिलाध्यक्ष समेत तीन आरोपियों ने मंगलवार को अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र दाखिल किया। जिस पर अभियोजन पक्ष ने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय की मांग की। अब इस मामले में कोर्ट में दो अप्रैल को सुनवाई होगी।
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साल 2019 में सपा नेता आजम खां, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अजहर अहमद खां, सेवानिवृत्त सीओ आलेहसन, सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोप था कि सपा सांसद आजम खां के इशारे पर यतीमखाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई। साथ ही उनके घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया था। इस मामले में ही आजम खां पर भैंस चोरी, बकरी चोरी जैसे आरोप भी हैं। हालांकि, इन मामलों में आजम खां की जमानत मंजूर हो चुकी है।
इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल कोर्ट) में चल रही है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, सेवानिवृत्त सीओ आलेहसन, ठेकेदार इस्लाम ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से आपत्ति दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार गुप्ता ने बताया कि अब इस मामले की अगली सुनवाई दो अप्रैल को होगी।
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