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सांसद आजम खां और डॉ. एसटी हसन सहित पांच के खिलाफ आरोप तय

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मुरादाबाद। पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में कोर्ट में रामपुर के सांसद आजम खां और मुरादाबाद के सांसद डॉ. एसटी हसन सहित पांच के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। आरोपियों की ओर से सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा में कार्यवाही रोकने की अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट खारिज करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 30 नवंबर तय की है।
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जून 2019 में थाना कटघर क्षेत्र के मुस्लिम डिग्री कॉलेज में आयोजित एक समारोह के दौरान रामपुर की पूर्व सांसद एवं अभिनेत्री जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में रामपुर के सपा सांसद आजम खां, उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम, मुरादाबाद के सांसद डॉ. एसटी हसन, रामपुर नगरपालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष अजहर खां और संभल जिले के पूर्व सपा जिलाध्यक्ष फिरोज खान सहित अन्य कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मुकदमे की विवेचना रामपुर की क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी। रामपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। मुकदमे की सुनवाई एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट मेें चल रही है।
विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि मुरादाबाद के सांसद डॉ. एसटी हसन, समारोह के आयोजक आरिफ व सपा नेता फिरोज खान ने आरोप पत्र के खिलाफ डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र अदालत में पेश किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सोमवार को उक्त पत्रावली अदालत में पेश की गई, जिसमें आरोपियों की ओर से पुन: समय की मांग की गई। आरोपियों के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि उच्च न्यायालय से आदेश की प्रतीक्षा की जाए। कोर्ट ने स्थगन प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए पांचों आरोपियों सांसद आजम खां, सांसद डॉ. एसटी हसन, आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम, संभल जिले के पूर्व सपा जिलाध्यक्ष फिरोज खान और आरिफ के खिलाफ आरोप तय कर दिए। आजम खां और अब्दुल्ला आजम की पेशी सीतापुर की जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तिथि तय की है।
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