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मुरादाबाद : नाइट कर्फ्यू के दौरान खुली रहेंगी जिले की सीमाएं, पास की जरूरत नहीं, आवश्यक सेवाओं पर नहीं होगा प्रतिबंध

Fri, 09 Apr 2021 09:43 PM IST
सुशील कुमार कुमार अमर उजाला ब्यूरो, मुरादाबाद

सार

  • 16 अप्रैल तक स्कूल-कॉलेज बंद 
  • परिचय पत्र या यात्रा का टिकट ही होगा पास
  • मंडी आवक रहेगी चालू
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night curfew - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मुरादाबाद में कोरोना संक्रमण के बढ़ने और इसकी रोकथाम के लिए लागू किए गए रात्रि कर्फ्यू के दौरान जिले की सीमाएं खुली रहेंगी, ताकि बाहर से आने वालों को दिक्कत न हो। आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इन सेवाओं से जुड़े लोगों को किसी पास की आवश्यकता भी नहीं होगी।
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जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि सरकारी विभागों के अधिकारी कर्मचारी, प्राधिकरण, आपातकालीन सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, अग्निशमन आदि के साथ ही सार्वजनिक परिवहन, रेल, बस, आपदा प्रबंधन संबंधित सेवाएं, एनआईसी, एनसीसी, नगर निगम की सेवाएं चालू रहेंगी। इन सेवाओं से जुड़े लोगों को वैध परिचय पत्र साथ में रखने होंगे। निजी चिकित्साकर्मियों और जांच केंद्रों को भी छूट दी गई है। 

नाइट कर्फ्यू में रात दस बजे से पहले ही चेकिंग प्वाइंट पर पुलिस मुस्तैद होगी और अनावश्यक बाहर निकलने वालों को पहले समझाएगी। यदि लोग नहीं मानें तो उन पर कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्कूल-कॉलेज 16 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिए हैं।
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नाइट कर्फ्यू में परिचय पत्र या यात्रा का टिकट ही होगा पास
जिलाधिकारी ने कहा है कि नाइट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के आवागमन के लिए उनके परिचय पत्र को ही मान्यता दी गई है। कोई पास जारी नहीं किया जाएगा। रात में ड्यूटी करने घर से आ रहे है या वापस जा रहे लोगों का परिचय पत्र देखकर उन्हें जाने दिया जाएगा। इसके अलावा यात्रियों के पास यदि यात्रा का टिकट है तो उन्हें नहीं रोका जाएगा। रेल या बस का टिकट को पास के रूप में प्रयोग किया जाएगा। चेकिंग टीम के मांगने पर दिखाना होगा।

इन्हें भी रहेगी छूट
- आवश्यक सेवाएं स्वास्थ्य और चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुएं जैसे दवाएं, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस, सीएनजी इत्यादि की आपूर्ति और इन सेवाएं से जुड़े लोगों को
- बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम, प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबिल सेवाएं
- पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट, बिजली उत्पादन एवं वितरण इकाइयां, कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं
- सभी गतिविधियों के लिए प्रयुक्त वाहन आदि की सेवाएं संचालित रहेंगी, लेकिन इसमें कोविड-19 के प्रतिबंधों का पूरी तरह पालन करना होगा
- मंडी आवक रहेगी चालू, ग्राहक सुबह छह बजे के बाद जा सकेंगे
- मंडी में फल, सब्जी और अन्य खाद्य पदार्थों की आवक तो रात के समय हो सकेगी, लेकिन ग्राहक सुबह छह बजे के बाद ही प्रवेश कर पाएंगे।


कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नगर निगम क्षेत्र में रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन आवागमन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। यह आदेश 16 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा और परिस्थितियों के आधार पर इस आदेश में पुनर्विचार और संशोधन किया जा सकता है।
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- राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी
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