आरोप था कि यामीन दबंग है और उसने पुराने कमेले के पास 1400 गज जमीन पर कब्जा किया हुआ है। इस पर अवैध पार्किंग की गई। यामीन पर रंगदारी, जमीन पर कब्जे की धारा में मुकदमा दर्ज है। इस मामले में पुलिस यामीन को पकड़कर लाई तो समर्थन में भीड़ जुट गई। बाद में आरोपी को नोटिस देकर छोड़ना पड़ा। एसपी सिटी पीयूष सिंह का कहना कि जमीन पर कब्जे का मामला था। आरोपी ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया, जिसके बाद उन्हें 41 (ए) का नोटिस देकर छोड़ा है।
वहीं, पीड़ित अब्दुल रहमान ने बताया कि कई साल से उनकी जमीन पर कब्जा था। अब जमीन कब्जा मुक्त हो गई। दावा किया कि उनके पास कोर्ट का आदेश भी है। वहीं, नामजद आरोपी यामीन कुरैशी का कहना है कि करीब 20 साल पहले ही उन्होंने यह जमीन खरीदी थी। अब्दुल रहमान ने कोर्ट में वाद दायर किया था। वर्ष 2018 में इसे खारिज कर दिया गया। पुलिस ने ऐसा क्यों किया है, यह बात कुछ समझ नहीं आ रही है। इस जमीन के पूरे कागज मेरे पास है, वह कोर्ट की भी शरण लेंगे।