सीजेएम ने थानों का न्याय क्षेत्र बदला
मेरठ। जिला जज दिनेश कुमार शर्मा तृतीय के विचार विमर्श के बाद सीजेएम देवेंद्र नाथ गोस्वामी ने कई थानों के न्याय क्षेत्र में फेरबदल किया गया। यह सोमवार से लागू हो गया है। सीजेएम द्वारा किए गए फेरबदल के अनुसार स्पेशल सीजेएम के न्यायालय में थाना ब्रह्मपुरी, दिल्ली गेट, सरकारी कर्मचारियों के परिवाद, सीबीसीआईडी, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम, कीटनाशक अधिनियम वाद, एफपी एक्ट व वन विभाग सहित पूर्व में दिए गए वादों का क्षेत्राधिकार रहेगा।
वहीं एसीजेएम कोर्ट संख्या 3 के न्यायालय में किठौर और परतापुर तथा सरधना में सरूरपुर का क्षेत्र रहेगा। इसके अलावा एसीजेएम पांच के न्यायालय में थाना सिविल लाइन खरखौदा का क्षेत्राधिकार रहेगा। एसीजेएम छह के न्यायालय में थाना लालकुर्ती व परीक्षितगढ़ का क्षेत्राधिकार रहेगा। एसीजेएम कोर्ट संख्या सात के न्यायालय में थाना कोतवाली व जानी का क्षेत्राधिकार रहेगा। एसीजे सीनियर डिवीजन कोर्ट संख्या तीन के न्यायालय में थाना दौराला का संपूर्ण क्षेत्राधिकार दिया गया है।
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देह व्यापार करने के आरोपी की जमानत खारिज
मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज / विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मेरठ पीएन पांडेय ने देह व्यापार करने के आरोपी सुमित चौधरी निवासी जानी खुर्द मेरठ की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
एडीजीसी क्रिमिनल विरेश कुमार त्यागी ने बताया कि महिला थाना क्षेत्राधिकारी रुपाली राय ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके एक जुलाई को फ़ोन आया कि होटल द किंग में मालिक व मैनेजर स्टाफ के साथ मिलकर ग्राहकों को लड़कियों के फोटो व्हाट्सअप पर भेज कर वेश्यावृत्ति कराते हैं। मौके पर पुलिस ने छापा मारा और आरोपी को अन्य लोगों के साथ पकड़ा। आरोपी ने कहा कि उसे झुठा फंसाया जा रहा है। सरकारी अधिवक्ता ने कड़ा विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।