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Meerut News: साथ रह सकेंगीं दोनों युवतियां, न्यायालय ने साथ रहने की दी अनुमति

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- दो सप्ताह पूर्व फरार हो गईं थी दोनों युवतियां
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- परिजनों की शिकायत पर चार दिन पूर्व पुलिस ने किया था बरामद
- न्यायालय के आदेश पर दोनों युवतियां साथ चली गईं

संवाद न्यूज एजेंसी

स्योहारा (बिजनौर)। एक साथ रहने की जिद पर अड़ी ब्यूटीपार्लर का संचालन करने वाली दोनों युवतियों को न्यायालय ने बयान के आधार पर एक दूसरे के साथ रहने की अनुमति दे दी।। पुलिस ने दोनों युवतियों को चार दिन पूर्व बरामद कर सोमवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया था। न्यायालय की ओर से अनुमति मिलने के बाद दोनों खुशी-खुशी एक दूसरे का हाथ थाम साथ चली गईं हैं।

स्योहारा निवासी दो युवतियां ब्यूटीपार्लर चलाती है। 24 अप्रैल को घर से बिना बताए फरार हो गई थी। दोनों के परिजनों ने नगर निवासी एक युवक पर झूठा आरोप लगा कर मुकदमा दर्ज करा दिया था। पुलिस दोनों को तलाश कर रही थी। इसी बीच दोनों युवतियों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का हवाला देते हुए साथ रहने देने की मांग की थी। चार अप्रैल को पुलिस ने दोनों युवतियों को बरामद कर लिया था।
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सोमवार को बिजनौर न्यायालय में पेश किया। इससे पूर्व युवतियों के परिजनों ने काफी समझाने का प्रयास किया, मगर उनकी साथ रहने की जिद के सामने किसी की नहीं चली। दोनों युवतियों ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने परिजनों पर शारीरिक, मानसिक उत्पीड़न व मारपीट का आरोप लगाया।
स्योहारा थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि दोनों युवतियों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक को मान्यता देने का हवाला देते हुए एक साथ रहने की बात कही। न्यायालय ने दोनों युवतियों को बयान के आधार पर एक दूसरे के साथ रहने की अनुमति दे दी। इसके बाद दोनों युवतियां खुशी-खुशी एक साथ चली गईं।
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दोनों युवतियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था। बयान के बाद न्यायालय ने दोनों युवतियों को उनकी मर्जी पर छोड़ दिया था। दोनों युवतियां एक दूसरे के साथ चली गई है। - जीत सिंह, प्रभारी निरीक्षक, स्योहारा थाना, बिजनौर

जूई नहर में कुत्ते को नहलाता युवक। 

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