विधायक निधि के दुरुपयोग मामले में आरोपी विधायक मुख्तार अंसारी की बृहस्पतिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बांदा जेल से पेशी हुई। इस दौरान अंसारी ने कोर्ट के आदेश के बावजूद जेल में टीवी उपलब्ध नहीं कराने की बात कही। रिमांड मजिस्ट्रेट अमित मणि त्रिपाठी ने अगली पेशी की तिथि 25 अगस्त मुकर्रर की है।
अभियोजन के अनुसार सरायलखंसी थाना क्षेत्र के सरवां गांव निवासी विजय कुमार गुप्ता नेसदर विधायक मुख्तार अंसारी की निधि के दुरुपयोग की शिकायत की। इसमें सरवां गांव स्थित भूमि पर विद्यालय बनवाने के लिए दो किस्तों में 25 लाख रुपये जारी करने का आरोप लगाया गया था। मामले की जांच के बाद सरायलखंसी थाने के प्रभारी निरीक्षक राम सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज र्की गई। इसमें मुख्तार अंसारी, संजय सागर, आनंद यादव और बैजनाथ यादव को आरोपी बनाया गया है। बृहस्पतिवार को विधायक को बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। इस दौरान विवेचक ने अंसारी की न्यायिक अभिरक्षा 14 दिनों के लिए बढ़ाने के लिए अर्जी दी। रिमांड मजिस्ट्रेट ने मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह और अभियोजन अधिकारी के तर्क सुनने के बाद मुख्तार अंसारी की न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाते हुए अगली पेशी के लिए 25 अगस्त की तिथि नियत की है।