फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मथुरा: दुष्कर्म की कोशिश के मामले में विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

विज्ञापन
विज्ञापन
मथुरा। दुष्कर्म की कोशिश के मामले में सही विवेचना नहीं करने पर अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संख्या दो के न्यायाधिकारी अमर सिंह ने विवेचक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोसी थाने में दर्ज मामले में आरोपी को अदालत ने बरी कर दिया है।
विज्ञापन

भरतपुर निवासी महिला ने एक फरवरी 2013 को कोसी थाने में दुष्कर्म की कोशिश की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि वह 31 जनवरी 2013 की रात ट्रक में बैठकर कोसी भाई के यहां जाते समय चालक ने उसे नंदगांव रोड स्थित पीकाक गोदाम के पास उतार दिया। जहां उसने गोदाम में मौजूद गेटमैन कुंवरलाल और उसकी पत्नी से शरण मांगी। इसी दौरान गोदाम चौकीदार बाली वहां आया और उसे वह अपने घर के बहाने गोदाम के दूसरे हिस्से में ले गया। जहां पर उसने दुष्कर्म की कोशिश की। उपनिरीक्षक अनूप कुमार भारती ने विवेचना की और आरोपी बाली को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी बाली को दुष्कर्म की कोशिश के आरोप में बरी कर दिया। न्यायालय के वरिष्ठ सहायक राजू सिंह ने बताया कि विवेचक अनूप कुमार भारती के खिलाफ लापरवाही पूर्ण विवेचना करने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें