मथुरा/वृंदावन। विद्युत निगम के सहायक अभियंता और उनके 3-4 कर्मचारियों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर फर्नीचर कारोबारी से धोखाधड़ी और चौथ वसूली की मुकदमा कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ है।
चौकी जैंत के गांव गोंदा आटस निवासी भरत सिंह पुत्र बहादुर सिंह की देवी आटस में फर्नीचर की दुकान है और यहां विद्युत उप संस्थान पर तैनात सहायक अभियंता गिर्राज प्रसाद शर्मा से उसकी अच्छी जान पहचान थी। फर्नीचर कारोबारी का कहना है कि 14 जुलाई की शाम 4 बजे सहायक अभियंता अपने किसी व्यक्ति के साथ उनकी दुकान पर आए और 16,700 रुपये कीमत का सोफा सेट, 18,500 का डबल बेड खरीदने के बाद 10 हजार रुपये यह कहते हुए दिए कि बाकी बिल लेेेने पर दूंगा।
इसके बाद जब जेई पुन: पीड़ित के शोरूम पर आए तो 5 हजार रुपये कम करने की बात कही। राजी न होने पर दो-तीन अन्य कर्मचारियों के सामने सबक सिखाने की चेतावनी देते हुए चले गए। 25,200 रुपये की धनराशि के भुगतान के लिए वह परेशान होता रहा। इस बीच जेई ने उसके साथ अभद्रता की और विद्युत गड़बड़ी के मामले में उसे फंसा दिया। इस मामले में न्यायालय ने पुलिस को अपराध दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कोतवाल विनोद कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।