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छात्रा से छेड़छाड़ में अभियुक्त को तीन वर्ष की जेल: कोचिंग जाते समय आए-दिन परेशान करने का मामला

Tue, 09 Nov 2021 06:48 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : istock
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महोबा में कोचिंग आने-जाने के दौरान छात्रा को परेशान करने व छेड़छाड़ किए जाने के चार वर्ष पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने मंगलवार को फैसला सुनाया। दोषसिद्घ होने पर अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास व 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया।
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शहर के एक मोहल्ला निवासी कक्षा 11वीं की छात्रा ने छह नवंबर 2017 को कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि वह कोचिंग व स्कूल जाती है। इस दौरान इरशाद अली उसे अक्सर परेशान करता है। छह नवंबर की सुबह वह कोचिंग से घर आ रही थी। तभी डाक बंगला के समीप इरशाद अली ने उसके साथ छेड़खानी की। उसके मामा ने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी इरशाद अली के खिलाफ छेड़छाड़ समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की।

अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त इरशाद अली को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 12 हजार रुपये का अर्थदंड ठोका गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियुक्त द्वारा इस मामले में पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।
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