कबरई (महोबा)। क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी के घर में घुसकर परिजनों के साथ मारपीट व धमकी दिए जाने के मामले में फरार चल रहे भाजपा मंडल अध्यक्ष कबरई हुकुम सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को एक बार फिर सुनवाई नहीं हो सकी। अब अग्रिम जमानत पर सुनवाई 27 मई को होगी।
इंद्रकांत त्रिपाठी मौत के मामले में जेल में निरुद्घ आरोपी सुरेश सोनी के पुत्र शिवम सोनी ने तीन साथियों के साथ 13 मार्च को इंद्रकांत के घर में घुसकर परिजनों से मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में चार लोगों पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जिला जज देवेंद्र सिंह ने तीन आरोपियों की जमानत मंजूर करते हुए फरार आरोपी हुकुम सिंह के खिलाफ गैर जमानत वारंट जारी किया था। 19 अप्रैल को जिला जज ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तब हुकुम सिंह के अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी थी लेकिन आरोपी के अधिवक्ता के कोर्ट में उपस्थित न होने के चलते बहस नहीं हो सकी। जिससे सुनवाई की अगली तारीख 27 मई निर्धारित की गई।