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मारपीट में तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

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कबरई (महोबा)। क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी के घर में घुसकर परिजनों से मारपीट करने व धमकी देने के मामले में अदालत ने गुरुवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें कि इस मामले में भाजपा मंडल अध्यक्ष अभी फरार है।
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कस्बे के जवाहर नगर निवासी क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी के आवास पर 13 मार्च की रात चार युवक घुस गए थे। इस दौरान आरोपियों ने इंद्रकांत के परिजनों के साथ मारपीट करते हुए उन्हें धमकी दी थी। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था।
पुलिस ने आरोपी सुरेश सोनी के पुत्र शिवम सोनी, भाजपा मंडल अध्यक्ष हुकुम सिंह, धीरेंद्र सिंह व विमल सिंह के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट, धमकी समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी।
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पुलिस ने शिवम सोनी, धीरेंद्र व विमल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था जबकि हुकुम सिंह फरार है। अदालत ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 24 मार्च की तिथि तय की थी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका चौधरी ने गुरुवार को जमानत याचिका पर बहस सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।
सिपाही की जमानत याचिका पर सुनवाई टली
कबरई। क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी सिपाही अरुण यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। गुरुवार को इस मामले में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सुनवाई होनी थी।
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता चंद्रप्रकाश तिवारी ने बताया कि सिपाही की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब जमानत याचिका पर सुनवाई की तिथि चार अप्रैल तय की गई है।
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