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कार्डधारकों को राशन के लिए देनी होगी निर्धारित रकम

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कार्डधारकों को राशन के लिए देनी होगी निर्धारित रकम
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए बनाया गया नियम
महराजगंज। जिले में प्रत्येक माह दो बार कोटे की दुकान से राशन वितरण होता है। अब नियमों में बदलाव किया गया है। कार्डधारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत फ्री और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत निर्धारित मूल्य के हिसाब से राशन दिया जाएगा। इसके लिए विभाग ने कोटेदारों को जरूरी निर्देश दिए हैं।
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जिला पूर्ति विभाग के अनुसार 20 से 30 सितंबर के बीच द्वितीय चक्र में कोटेदारों द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा। दूसरी बार में कार्डधारकों को निर्धारित मूल्य देना होगा। जिला पूर्ति अधिकारी एपी सिंह ने बताया कि अंत्योदय कार्डधारकों को 20 किलोग्राम प्रति कार्ड गेहूं, 15 किलोग्राम चावल दिया जाएगा। पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को तीन किलोग्राम प्रति यूनिट गेहूं, दो किलोग्राम प्रति यूनिट चावल दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दो रुपये प्रति किग्रा गेहूं व तीन रुपये प्रति किलो चावल का लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले कार्डधारकों से रुपये नहीं लिए जाते थे, लेकिन अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत निर्धारित मूल्य देना होगा। वितरण के लिए निर्धारित दिवस में उचित दर की दुकानें सुबह छह से रात 9 बजे तक खुलेंगी।
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