फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

एक माह बाद कोर्ट के आदेश पर गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज

Wed, 13 Apr 2016 10:18 PM IST
ब्यूरो गोला गोकर्णनाथ।
विज्ञापन
बलात्कार - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विज्ञापन
गांव जाते समय कार से अपहृत कर किया गया था दुराचार
एक मोहल्ला निवासी विवाहित छात्रा को एक माह पहले चार लोगों ने कार से अपहृत कर उसके साथ गैंगरेप किया था। इस मामले में अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खीरी के आदेश पर कोतवाली में चार आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। 
विज्ञापन

दर्ज कराई गई तहरीर में पीड़िता ने कहा है कि वह थाना नीमगांव के एक गांव की मूल निवासी है और नगर के एक मोहल्ले में अपने पैतृक मकान में रहकर एक कॉलेज में परीक्षा दे रही थी। 13 मार्च 2016 को जब वह सुबह नौ बजे होली के अवकाश में साइकिल से अपने गांव जा रही थी तो कॉलेज के निकट लाल रंग की कार से आए सगीर, महबूब, रजाउल्ला, ब्रह्मदेव उर्फ रवीकांत निवासी ग्राम वैवहा ने असलहों के बल पर उसका अपहरण कर लिया। रास्ते में उन्होंने उसे मारपीट कर बेहोश कर दिया। अज्ञात स्थान पर सुनसान मकान में 14 दिन तक आरोपियों ने उसके साथ कई बार गैंगरेप किया। इस बीच तलाशी वारंट जारी होने की भनक पाकर आरोपियों ने उसे बदहवास हालत में रेलवे स्टेशन के पास छोड़ दिया। गोला पुलिस ने पीड़िता को एसडीएम गोला के समक्ष पेश किया। दर्ज तहरीर में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि एसडीएम ने आरोपियों से दुरभि संधि के कारण फर्जी और मनगढ़ंत बयान दर्ज कर अशुद्ध अभिलेख की रचना की और अपहरण और सामूहिक दुराचार के आरोपियों को बचा लिया। घटना की तहरीर गोला कोतवाली में दी गई। किंतु पुलिस ने भी आरोपियों से साठगांठ के चलते मनमानी तहरीर दर्ज कर खानापूरी कर दी। पीड़िता ने तहरीर में लिखा है कि इस घटना के चलते उसकी परीक्षाएं भी छूट गईं।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें