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गैंगस्टर के दो आरोपियों को तीन साल की सजा

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अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार ने गैंगस्टर के दो आरोपियों को तीन साल की सजा की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन की तरफ से पैरवी करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार केसरवानी ने कहा कि आरोपी पिपरी कोतवाली के जवई निवासी संदीप कुमार व वींरेंद्र कुमार आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए वारदातों को अंजाम देते थे।
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इसी कारण पुलिस ने इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। शासकीय अधिवक्ता ने मामले में तीन लोगों की गवाही कराई। कोर्ट ने अपने फैसले में दोनों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है।
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