33 साल पुराने छेड़खानी के मामले में अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
थाना कोखराज में वर्ष 1992 में एक व्यक्ति ने प्रयागराज के जार्ज टाउन थाना क्षेत्र के तुलाराम बाग निवासी राजू पर बेटी से छेड़खानी का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद सोमवार को सीजेएम/एफटीसी अर्पिता यादव ने आरोपी राजू को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।