Shivdani will remain the chairman of Saraikil Nagar Panchayat
- फोटो : KAUSHAMBI
सरायअकिल नगर पंचायत के शिवदानी ही बने रहेंगे चेयरमैन
अपर जनपद न्यायाधीश कौशाम्बी के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
सरायअकिल। नगर पंचायत चेयरमैन के चुनाव की मतगणना को शून्य घोषित करने संबंध में एडीजे कौशाम्बी के फैसले पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। नतीजतन शिवदानी अब भी बतौर चेयरमैन ही नगर पंचायत का कार्यभार संभालेंगे। इसे लेकर समर्थकों में खुशी है।
नगर पंचायत के चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने भाजपा के पूर्व विधायक शिवदानी को चेयरमैन घोषित कर जीत का प्रमाण पत्र दिया था। इसके बाद से बतौर चेयरमैन शिवदानी नगर पंचायत कार्यभार संभाल रहे थे। चुनाव में पराजित उम्मीदवार कांग्रेस के रोहित आजाद ने चुनाव की वैधता को अपर जनपद न्यायाधीश की अदालत में चुनौती दी। 27 फरवरी को अपर जनपद न्यायाधीश कमलेश पाठक ने सरायअकिल नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव रद्द कर मतगणना को शून्य घोषित कर दिया था। फैसले के खिलाफ शिवदानी ने सोमवार को हाईकोर्ट में अपील की। इस पर शुक्त्रस्वार को हाईकोर्ट ने अपर जनपद न्यायाधीश कमलेश पाठक के फैसले पर रोक लगा दी। इसकी जानकारी होने पर रविवार को समर्थकों ने खुशी जाहिर किया।