कई बार सूचना नहीं मिलने से पेंशन की धनराशि का अधिक भुगतान हो जाता है। ऐसे में पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु की सूचना परिजनों को समय से कोषागार में उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
वरिष्ठ कोषाधिकारी रवींद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, परिजनों को चेताया गया है कि मृतक पेंशनर के खाते से धनराशि भुगतान नहीं लें। यदि भुगतान कर लिया जाता है तो उसे तत्काल कोषागार को सूचित करते हुए समायोजन कराना होगा। अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली राजस्व बकाये की तरह की जाएगी। कोषाधिकारी ने कहा, समय पर सूचना देने से अनावश्यक जटिलताओं से बचा जा सकता है। उन्होंने परिजनों से अपेक्षा की है कि पेंशनर व पारिवारिक पेंशनरों की मृत्यु की स्थिति में तत्काल कोषागार को अवगत कराएं और नियमों का पालन सुनिश्चित करें।