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Kaushambi : युवक की हत्या कर शव सेफ्टी टैंक में छिपाने के दोषी भाई-बहन समेत चार को उम्रकैद

Sun, 24 Dec 2023 01:48 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, कौशांबी

सार

पिपरी कोतवाली के मखऊपुर निवासी तौहीद अहमद ने पांच जनवरी 2017 को गुमशुदगी दर्ज कराई थी कि उसका भाई तहमीद उर्फ तम्मू महगांव के फैजी जाफरी के फोन आने पर घर से डेढ़ लाख रुपया लेकर निकला था। इसके बाद से वह वापस नहीं लौटा।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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अपर जिला जज (एफटीसी- द्वितीय) पूर्णिमा प्रांजल की अदालत ने युवक की हत्या कर शव सेफ्टी टैंक में छिपाने के दोषी सगे भाई-बहन समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियो पर 60 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माने की रकम में से 54 हजार रुपये पीड़ित परिवार को देने का आदेश है।

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पिपरी कोतवाली के मखऊपुर निवासी तौहीद अहमद ने पांच जनवरी 2017 को गुमशुदगी दर्ज कराई थी कि उसका भाई तहमीद उर्फ तम्मू महगांव के फैजी जाफरी के फोन आने पर घर से डेढ़ लाख रुपया लेकर निकला था। इसके बाद से वह वापस नहीं लौटा।

खोजबीन के दौरान दो दिन बाद तहमीद का शव पूरामुफ्ती इलाके के एक सेफ्टी टैंक में मिला। शव बोरी में भरकर फेंका गया था। इस मामले में तौहीद की तहरीर पर पुलिस ने पुरैनी निवासी तारिक जाफरी, उसके भाई मो. फैज जाफरी, बहन फरहा जाफरी व मौसेरे भाई फैजी जाफरी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर किया। विवेचना के बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत ने दाखिल किया।
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अभियोजन की तरफ से मुकदमे की पैरवी एजीडीसी अनिल चौधरी ने की। उन्होंने कुल 14 लोगों की अदालत में गवाही कराई। कोर्ट ने अभियोजन की दलील व बचाव पक्ष की सफाई सुनने के बाद सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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