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Kaushambi News: हत्या के दोषी सगे भाइयों को आजीवन कारावास, जुर्माना

Sun, 24 Dec 2023 12:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
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हत्या के दोषी सगे भाइयों को आजीवन कारावास, जुर्माना
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- अपर जिला जज सप्तम शिरीन जैदी की अदालत ने सुनाया फैसला

संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। पश्चिमशरीरा कोतवाली के टिकरी नागी गांव में तीन साल पहले आम तोड़ने के विवाद में एक व्यक्ति के हत्या किए जाने के मामले में अदालत ने चार सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 60 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला अपर जिला जज सप्तम शिरीन जैदी की अदालत ने दिया।
वादी मुकदमा टिकरी नागी निवासी विपिन सिंह पटेल ने 11 जून 2020 में मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी बहन रोली ने कल्याण सिंह की बाग से आम तोड़ लिया था। इस बात पर ज्ञान सिंह ने उसके साथ गालीगलौज की। घटना की जानकारी होने पर रोली के पिता रामेश्वर ने ज्ञाननसिंह को उलाहना दिया। इससे नाराज ज्ञान सिंह ने अपने भाई उदय राज, फूल सिंह और मान सिंह के साथ मिलकर पिता को बेरहमी से पीटा, जिससे रामेश्वर की मौत हो गई।
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पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अभियोजन की तरफ से मुकदमे की पैरवी एजीडीसी शशांक खरे ने की। मामले में कुल 11 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। गवाहों के बयान सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने ज्ञान सिंह, उदयराज, फूल सिंह और मानसिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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छेड़खानी के दोषी को पांच साल की कठोर कारावास
मंझनपुर। अपर जिला जज सप्तम शिरीन जैदी की अदालत ने कोखराज कोतवाली के इलाके के एक गांव में 13 जून 2016 को नाबालिग के साथ छेड़खानी के दोषी अंदावां गांव के बंटा को पांच साल की कठोर कारावास से दंडित किया है। इसके अलावा दोषी को 15 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट मोहर्रिर ने बंटा को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है। अभियोजन की तरफ से मुकदमे की पैरवी अपर शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने की। संवाद
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