13 जून 2021 की रात करीब 11 बजे छोटकी का नाती राजुल उर्फ राज कुमार ट्यूबवेल में जाकर शिवाकांत के सामने ही छोटकी पर चापड़ से हमला कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छोटकी को घायलावस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई।
अपर जिला जज प्रथम राकेश कुमार ने सरायअकिल थाना क्षेत्र के हत्या के एक मामले में दोषी पाए गए नानी के कातिल नाती को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर तीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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वादी अभियोजन के अनुसार सराय अकिल थाना क्षेत्र के जुगराजपुर गांव के शिवाकांत मजरा बेरौंचा में अपने ट्यूबवेल में रहा करते थे। यहीं पर गांव की एक महिला छोटकी मजदूरी करती थी। काफी समय से एक साथ रहने के दौरान वह ट्यूबवेल मालिक की विश्वासपात्र बन गई थी। इसके चलते दोनों के बीच संबंध को लेकर गांव में खूब अफवाह हो चली। छोटकी के घर वालों ने उसे कई बार वहां रहने से मना किया, पर वह नहीं मानी।
13 जून 2021 की रात करीब 11 बजे छोटकी का नाती राजुल उर्फ राज कुमार ट्यूबवेल में जाकर शिवाकांत के सामने ही छोटकी पर चापड़ से हमला कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छोटकी को घायलावस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने शिवाकांत की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर विवेचनात्मक कार्रवाई करके राजुल के खिलाफ हत्या का आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।
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राज्य सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार मिश्र ने वादी मुकदमा समेत कुल दस गवाह कोर्ट के सामने पेश करके गवाही कराई। दोनो ओर से की गई बहस को सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद अपर जिला जज प्रथम राकेश कुमार ने छोटकी की हत्या के लिए दोषी पाए जाने पर राजुल उर्फ राज कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है।