कानपुर देहात। रनियां क्षेत्र के बलवंत सिंह हत्याकांड मामले में एक आरोपी सिपाही लंबे समय से जेल में बंद है। उसे मुकदमे की पैरवी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निशुल्क अधिवक्ता दिया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण सचिव को निर्देशित किया गया है।
शिवली क्षेत्र के सरैया लालपुर के रहने वाले व्यापारी बलवंत सिंह की 12 दिसंबर 2022 को पुलिस हिरासत में रनियां थाना में मौत हो गई थी। मामले में एसओजी प्रभारी सहित आठ आरोपियों को जेल भेजा गया था। आरोपी प्रशांत कुमार पांडेय ने अदालत से अपनी पैरवी के लिए निशुल्क अधिवक्ता की मांग की थी। इस पर अदालत ने आरोपी की पैरवी किए जाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए निर्देश दिए थे। इसी तरह मामले में अन्य आरोपियों ने अदालत से अपनी पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए समय की मांग की थी। इस पर प्राधिकरण सचिव की ओर से अधिवक्ता नियुक्त करने के निर्देश जारी किए हैं।
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इन आरोपियों को मिलेगा अधिवक्ता
मंगलपुर थाना में फरवरी 2022 में दर्ज जानलेवा हमले के मामले में चौबेपुर क्षेत्र के शेरपुर बेरा के रहने वाले प्रमोद कुमार कोरी, अकबरपुर थाना के गैंगस्टर मामले में 2017 से जेल में बंद जालौन के कालपी क्षेत्र के रहने वाले विनोद तिवारी व भोगनीपुर क्षेत्र के दहेज हत्या के मामले में दिसंबर 2022 से जेल में बंद अमरौधा के रहने वाले आमिर ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से अपने मुकदमों की पैरवी के लिए निशुल्क अधिवक्ता की मांग की थी। प्राधिकरण से संबद्ध चीफ डिफेंस काउंसिल संजय शुक्ला ने बताया कि आरोपियों के मुकदमे की पैरवी के लिए प्राधिकरण सचिव की ओर से उन्हें निर्देशित किया गया है। अब वह आरोपियों के मुकदमों की पैरवी करेंगे।