इसके साथ ही पांच पुलिसकर्मियों को जमानत मिल गई थी। आरोपियों के जमानत पर छूटने बाद मनीष की पत्नी मीनाक्षी की ओर से सीबीआई ने गवाहों की सुरक्षा की मांग करते हुए कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसको कोर्ट ने सुन लिया। इस मामले में मुख्य गवाह मीनाक्षी गुप्ता, मनीष का दोस्त हरबीर सिंह और होटल मैनेजर आदर्श तिवारी हैं।
सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि अब इस मामले की छह-सरत फरवरी को गवाही होनी है। ऐसे में कई बार आरोपी कोर्ट परिसर में ही गवाहों को घूरकर या आंखों से भी डरा सकते हैं। इससे केस की गवाही प्रभावित होने की आशंका है। इसलिए सुरक्षा देना आवश्यक है।
अर्जी को स्वीकार करते हुए सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज विजय कुमार झा ने गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश डीजीपी डॉ. डीएस चौहान को दिया है। बता दें कि आरोपी पुलिसकर्मी अभी जमानत पर जेल से बाहर हैं। ऐसे में गवाहों की जान का खतरा है।