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Kanpur News: हत्या में दोषी को आजीवन कारावास

Fri, 11 Apr 2025 01:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
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कानपुर देहात। भोगनीपुर क्षेत्र में करीब छह साल पहले शराब के लिए रुपये न देने पर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में चल रही थी। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देेते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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बरौर क्षेत्र के हैदरपुर निवासी रमाकांत ने भोगनीपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि छह अप्रैल 2019 को वह अकबरपुर क्षेत्र के बलिहारा निवासी अपने मामा हरमोहन सिंह के साथ पुखरायां से वापस घर आ रहा था। जब वह सोम ढाबा के पास पहुंचा तो देखा कि भाई राजेश कुमार भोगनीपुर क्षेत्र के बढ़ौली निवासी अतुल कुमार उर्फ बालेश के साथ ढाबा के पास बने मकान के बरामदे में बैठे खाना खा रहे थे।
उसी समय बढ़ौली निवासी राकेश कुमार मौके पर आया और भाई से शराब पीने के लिए रुपये मांगे। जिसे देने से मना करने पर वह भाई से गाली गलौज करते हुए धमकी देने लगा। इसी बीच उसने तमंचा निकाल कर भाई के सीने में गोली मार दी और तमंचा लहराते हुए भाग निकला। लहूलुहान हालत में उसने भाई को अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। मामले में पुलिस ने विवेचना करते हुए आरोपी राकेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ ही उसके खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किए थे।
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मामले की सुनवाई जिला जज जय प्रकाश तिवारी की अदालत में चल रही थी। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी राकेश को दोषसिद्ध करते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर बारह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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भाई की गवाही बनी सजा का मुख्य आधार
एडीजीसी संतोष कटियार ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर दस गवाहों को अदालत में पेश कर उनके बयान दर्ज कराए गए थे। जिसमें वादी मुकदमा रमाकांत के साथ ही घटना के चश्मदीद गवाह हरमोहन सिंह के साथ ही आरोपी राकेश कुमार के भाई अतुल कुमार उर्फ बालेश के बयान दोषी को सजा दिलाने का मुख्य आधार बना।
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