पत्नी की हत्या करने पर पति को उम्रकैद की सजा
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बांदा में लव मैरिज करने के करीब आठ वर्षों बाद पत्नी को कार से खींचकर गोली मारकर हत्या के जुर्म में पति और उसके एक साथी को अदालत ने उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दो अन्य आरोपी बरी हो गए। यह फैसला पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामकरण द्वितीय ने सुनाया।
दिल्ली निवासी सुरेंद्र सिंह वाल्मीकि ने मटौंध थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी छाया ने वर्ष 2003 में इसी थाना क्षेत्र के मरौली गांव निवासी रामप्रकाश वर्मा पुत्र मनीराम के साथ प्रेम विवाह किया था। 23 अक्तूबर 2011 को कार से बाजार जाते समय रामप्रकाश ने रामकिशोर विश्वकर्मा पुत्र हरवंश, राजू अहिरवार पुत्र आशाराम व उमेश यादव पुत्र सुखदेव निवासी कबरई की मदद से कार से खींचकर तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी।