कानपुर देहात। सिकंदरा क्षेत्र के एक गांव से सात पहले नाबालिग को बहला कर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को 12 साल का कारावास व 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 15 में हो रही थी।
एक गांव के व्यक्ति ने एक फरवरी 2014 को मदनपुर सिकंदरा के विश्वनाथ प्रताप सिंह उर्फ वीपी पर नाबालिग बेटी को बहला कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग के बयान कोर्ट में कराए। विवेचक ने बहला कर ले जाने के साथ नाबालिग से दुष्कर्म करने में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 15 रघुबर सिंह की अदालत में हो रही थी। अदालत ने मंगलवार को अभियुक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह को 12 साल का सश्रम कारावास व 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक अमित सिंह चौहान ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को दो साल का साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।