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भाजपा नेता और जिला पंचायत सदस्य का वारंट जारी

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शिल्पी भारती। - फोटो : KANNAUJ
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तिर्वा(कन्नौज)। भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री और जिपं सदस्य को वारंट जारी हुआ है। जमानत के बाद कागजात पूरे न करने और तारीखों पर न पहुंचने पर एसडीएम ने दोनों नेताओं को वारंट जारी किया है। पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी तय किया गया।
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान ग्रीशानंद डिग्री कालेज में मतगणना के दौरान भाजपा जिला पंचायत प्रत्याशी शिल्पी भारती व नेता सौरभ पटेल मोबाइल लेकर मतगणना कक्ष के अंदर प्रवेश करना चाह रहे थे। पुलिस के रोकने पर यह नाराज हो गए। पुलिस माहौल बिगड़ता देख दोनों को कोतवाली ले आई। यहां शांतिभंग की कार्रवाई कर एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया। एसडीएम ने मुचलके पर दोनों को जमानत दे दी। जमानत के दौरान लगे कागजात अपूर्ण रहने, तारीखों पर न्यायालय में पेश न होने पर एसडीएम ने कड़ी नाराजगी जताई।
इस मामले में अब एसडीएम तिर्वा गौरव शुक्ला ने भाजपा जिला पंचायत सदस्य शिल्पी भारती, बुंदेलखंड-कानपुर के क्षेत्रीय मंत्री सौरभ पटेल के खिलाफ वारंट जारी किया है। दूसरी ओर सौरभ पटेल व जिपं सदस्य शिल्पी भारती का कहना है कि उनकी जमानत हुई थी। उन्हें नहीं मालूम है कि अब किस प्रकार का वारंट जारी हुआ है। कोतवाल शैलेंद्र कुमार मिश्रा का कहना है कि एसडीएम न्यायालय से जारी वारंट तामील कराया जाएगा।
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